
Food Security Scheme: जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की ओर से शुरू किया गया “गिव अप” अभियान अब 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय अभियान की व्यापक सफलता और आमजन से मिले जनसमर्थन को देखते हुए लिया गया है।
यह अभियान 1 नवम्बर 2024 से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना था। ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य का सरकारी, अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थान में नियमित रोजगार है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है, जिनके पास निजी चारपहिया वाहन है या जो आयकरदाता हैं, उन्हें सूची से नाम हटाने के लिए कहा गया है।
पहले इस अभियान की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि कोई अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह दंड 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूला जाएगा,साथ ही ब्याज भी जोड़ा जाएगा।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारियों और उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से लोगों को इस अभियान की जानकारी दें। आवेदन पत्र सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। साथ ही, इच्छुक व्यक्ति food.rajasthan.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
अब तक जयपुर जिले में “गिव अप” अभियान के तहत 2,41,635 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक किया जा चुका है, जबकि 3,497 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
Updated on:
06 Oct 2025 10:49 pm
Published on:
06 Oct 2025 10:46 pm
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