
राजस्थान आवासन मंडल का बड़ा फैसला
जयपुर। राज्य सरकार ने आमजन को राहत देते हुए नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और आवासन मंडल की बकाया लीज राशि पर शत-प्रतिशत ब्याज माफी का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि यदि 30 सितम्बर 2025 तक एकमुश्त जमा कर दी जाती है, तो उस पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह माफ किया जाएगा।
नगरीय विकास विभाग के इस फैसले के बाद राजस्थान आवासन मंडल ने भी अपने स्तर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। यह योजना उन सभी संपत्ति धारकों के लिए फायदेमंद होगी, जिनकी लीज राशि बकाया है और वे इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत पूर्व में निस्तारित मामलों को पुनः नहीं खोला जाएगा और यदि किसी ने पहले ही अपनी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सरकार का यह कदम नागरिकों को आर्थिक राहत देने और बकाया लीज वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम आमजन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे उन्हें अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचने का अवसर मिलेगा। लीजधारकों को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
Updated on:
28 Feb 2025 10:17 am
Published on:
28 Feb 2025 10:07 am
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