
Rajasthan High Court
राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए खुशखबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत पर दिया बड़ा निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने आने वाले दिनों में 60 साल की आयु पूरी करने वाले आयुर्वेद चिकित्सकों को राहत दी है। राजस्थान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन चिकित्सकों को एलोपैथी चिकित्सकों के समान ही 62 साल की आयु तक सेवा में रहने दिया जाए। न्यायालय ने डॉ. महेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी आयुर्वेद चिकित्सक 29 फरवरी को या आगामी महीनों में साठ साल की आयु पूरी कर रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें 60 साल की आयु पर रिटायर कर रही है, जबकि हाईकोर्ट 13 जुलाई 2022 को ही आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु 62 साल करने का आदेश दे चुका। सुप्रीम कोर्ट ने भी 30 जनवरी, 2024 को इस आदेश को बहाल रखा। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को 62 साल की आयु में ही रिटायर किया जाए।
रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रही है राज्य सरकार
इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रही है। इसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर नहीं हुई है।
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Updated on:
29 Feb 2024 10:03 am
Published on:
29 Feb 2024 10:02 am
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