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राज्यपाल ने मंजूर किया आयोग सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा, हाईकोर्ट ने RPSC सदस्यों पर की थी टिप्पणी

राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को स्वीकार कर लिया।

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RPSC member Manju Sharma resigned

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट की ओर से आरपीएससी सदस्यों पर की गई टिप्पणी के बाद मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा 15 दिन पहले राज्यपाल को भेज दिया था। मंजू शर्मा के इस्तीफे के बाद आरपीएससी में सदस्यों के दस पदों में से छह पद रिक्त हो गए हैं।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एसआई भर्ती 2021 पर सवाल उठाते हुए आरपीएससी सदस्यों की भूमिका पर टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एक सितम्बर को मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया था। इस्तीफे में मंजू शर्मा ने लिखा था कि 'मैंने अपना पूरा कार्यकारी और निजी जीवन अत्यंत पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हुए व्यतीत किया है।

पिछले दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं पूरे आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है। जबकि, मेरे विरुद्ध किसी भी थाने अथवा किसी भी जांच एजेंसी में न किसी प्रकार की कोई जांच लंबित है और न ही मुझे किसी भी प्रकरण में कभी भी अभियुक्त माना गया है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में पवित्रता की सदैव पक्षधर होने के कारण आयोग की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वापरि मानते हुए मैं स्वेच्छा से आरपीएससी सदस्य पद से इस्तीफा दे रही हूं। '

अक्टूबर, 2026 तक था मंजू शर्मा का कार्यकाल

मंजू शर्मा को साल 2020 में आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्होंने पन्द्रह अक्टूबर 2020 को पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल अक्टूबर, 2026 तक था, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने तेरह माह पहले ही इस्तीफा दे दिया।