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पदोन्नति में दिव्यांग आरक्षण की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई।

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जयपुर। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई। पदोन्नति करते समय विभाग की ओर से दिव्यांगजन को उपलब्ध आरक्षण की पालना नहीं की गई। जिसके कारण से प्रार्थी सत्य प्रकाश शर्मा को सांख्यिकी अधिकारी के पद से पदोन्नत किए जाने से वंचित कर दिया गया।

प्रार्थी सत्य प्रकाश शर्मा की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को बताया कि विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 428 पद है। जिनमें 214 पर पदोन्नति से भरे जाने हैं, इन पदों में से दिव्यांगजन को उपलब्ध आरक्षण के अनुसार दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित हैं । लेकिन विभाग ने 2 पदों पर ही दिव्यांग जनों को पदोन्नत किया है। जबकि 3 पद वर्तमान में भी रिक्त है। यदि विभाग दिव्यांग जनों के लिए सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति की पालना करता है तो प्रार्थी को सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता। लेकिन विभाग में आरक्षण नीति की अवहेलना की है और प्रार्थी को पदोन्नति से वंचित कर दिया। न्यायालय ने अधिवक्ता के तर्कों स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व अन्य से जवाब तलब किया।