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‘अनुभव के बोनस अंक देकर दी जाए नियुक्ति’, हाईकोर्ट ने इस भर्ती के मामले में दिया आदेश

Rajasthan High Court: भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और बोनस अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जानी थी, लेकिन अनुभव राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीयन से पहले का होने के कारण याचिकाकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया गया।

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Lab Technician Recruitment-2023: हाईकोर्ट ने लैब टेक्निशियन भर्ती-2023 के मामले में आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को अनुभव के आधार पर बोनस अंक देकर नियुक्ति दी जाए।

न्यायाधीश समीर जैन ने अशोक यादव व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने लैब टेक्निशियन भर्ती में भाग लिया। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और बोनस अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जानी थी, लेकिन अनुभव राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीयन से पहले का होने के कारण याचिकाकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया गया।

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लैब टेक्निशियन कोर्स करने के बाद राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन किया, लेकिन पंजीकरण नहीं हुआ। इस दौरान लैब टेक्निशियन के रूप में संविदा पर कार्य किया, जिसका उसे अनुभव प्रमाण पत्र मिल गया और बाद में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल ने उसका पंजीकरण भी कर लिया। याचिकाकर्ता ने अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार कर बोनस अंक का लाभ दिलाने और उनके आधार पर नियुक्ति दिलाने का आग्रह किया।