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बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में परिणाम पर आपत्ति के संबंध में याचिका दायर, हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार, आरपीएससी व अन्य को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीन सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में परिणाम पर आपत्ति के संबंध में याचिका दायर

बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में परिणाम पर आपत्ति के संबंध में याचिका दायर

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार, आरपीएससी व अन्य को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीन सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश प्रभा शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैंं।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक जोशी ने कोर्ट को बताया कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पूरी की गई थी। इस भर्ती में प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 40 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक का हवाला देते हुए प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया था। जिसमें सामान्य महिला की कट ऑफ मार्क्स 80 प्रतिशत रखी गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता के दोनों पेपर में न्यूनतम 40 अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए। याचिकाकर्ता ने कुल 82 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दस्तावेज़ सत्यापन में भी याचिकाकर्ता के सभी दस्तावेज सही पाए गए। याचिका में कहा गया है कि इस भर्ती परीक्षा में अन्य नियमों की पालना नहीं की गई। साथ ही न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक को नजरअंदाज करते हुए औसत प्राप्तांक के आधार पर उन अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, जिनके प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 प्रतिशत मार्क्स भी नहीं आ रहे थे। ऐसे में अंतिम परिणाम में सामान्य महिला की कट ऑफ मार्क्स 80 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई। ऐसे में कुल भर्ती पदों में से 4015 पद रिक्त रह गए। उसके बावजूद भी सामान्य महिला वर्ग की कटऑफ को बढ़ाया गया। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए।