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जलस्रोत संरक्षण बिना शहर कैसे बन सकता है स्मार्ट? सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी विकास मिशन के तहत अजमेर शहर में वेटलैंड की बहाली के संबंध में अपने आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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जयपुर

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Anil Prajapat

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Updated: 25 Feb 2025, 8:13 AM IST

Supreme Court

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी विकास मिशन के तहत अजमेर शहर में वेटलैंड की बहाली के संबंध में अपने आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को 17 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि 1 दिसंबर, 2023 के आदेश का पालन न होने के मामले में अवमानना कार्रवाई शुरू करने से मुख्य सचिव को सुना जाना आवश्यक है। कोर्ट ने दिसंबर 2023 के आदेश की पालना के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

वहीं, अदालती आदेश का पालन नहीं होने को लेकर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। न्यायाधीश अभय एस ओक और न्यायाधीश उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

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आयुक्त के हलफनामे में भी अवहेलना का संकेत

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से पेश शपथपत्र में आदेश का पालन करने के बजाय अवहेलना का रूख दिखाया गया है, जबकि कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना की समयसीमा बताने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आयुक्त के हलफनामे में भी अवहेलना का संकेत है। कोर्ट ने कहा कि यदि अवमानना कार्यवाही से बचना है तो मुख्य सचिव अदालती आदेशों की पालना के संबंध में व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा पेश करें।

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