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खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र हैं तो 28 फरवरी तक हटवा लें अपना नाम, अन्यथा होगी कार्रवाई

Food Security Scheme : 28 फरवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Feb 08, 2025

Food Security

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसम्बर, 2024 से ’गिव अप’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 23 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 21 अपात्र लाभार्थियों सहित कुल 44 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस दिए हैं।

अपात्र की यह है पहचान

गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए के लिए आवेदन करना होगा।

हजारों ने हटवाया अब तक अपना नाम

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। पूर्व में उक्त अभियान की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित थी परन्तु वर्तमान में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा उक्त अवधि को 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाया जाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए जाने के लिए अवसर प्रदान किया गया है।