जयपुरPublished: May 26, 2023 10:04:25 am
Kirti Verma
राजस्थान हाईकोर्ट ने जन्म के समय महिला-पुरुष दोनों के गुण वाले व्यक्ति के सर्जरी से पुरुष बनने के बावजूद सर्विस रिकॉर्ड में जेंडर नहीं बदलने को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों की शिकायतों के समाधान और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्ष 2019 के कानून के अंतर्गत जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाए।
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जन्म के समय महिला-पुरुष दोनों के गुण वाले व्यक्ति के सर्जरी से पुरुष बनने के बावजूद सर्विस रिकॉर्ड में जेंडर नहीं बदलने को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों की शिकायतों के समाधान और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्ष 2019 के कानून के अंतर्गत जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाए। सभी जिला कलक्टर को इस कानून की पालना के लिए दिशा-निर्देश जारी कर 4 सितंबर तक पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।