
जयपुर। राजस्थान में बारिश से कटाई के बाद खेत में रखी फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना सम्बन्धित जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देनी होगी। कृषि विभाग ने बीमा कम्पनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश के चलते खरीफ की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। किसानों को बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आंकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी के टॉल फ्री नम्बर या क्रॉप इंश्योरेन्स ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी, कृषि कार्यालय अथवा सम्बन्धित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते है।
कृषि आयुक्त गौरव अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिये है, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके।
किसान इन टॉल फ्री नम्बरों पर दे सकते हैं सूचना
कृषि मंत्री कटारिया ने बताया कि अलवर, बूंदी और श्रीगंगानगर जिले के किसान क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टॉल फ्री नम्बर 18005723013 पर सूचना दे सकते है। इसी प्रकार भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, जालौर, करौली, राजसंमद और टोंक जिले के किसान रिलाइन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टॉल फ्री नम्बर 18001024088 पर तथा अजमेर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड, जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर जिले के किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के टॉल फ्री नम्बर 18001809519 पर सूचना दे सकते है।
Published on:
18 Sept 2023 05:47 pm
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