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कटाई के बाद बारिश से खराब हुई फसल का मिलेगा बीमा क्लेम, 72 घण्टे में देनी होगी सूचना

खेत में सुखाने के लिए रखी फसल अगर बारिश से खराब होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी।

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फोटो पत्रिका

जयपुर। खेत में सुखाने के लिए रखी फसल अगर बारिश से खराब होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। हालांकि प्रभावित बीमित फसल के किसान को 72 घण्टे के भीतर खराबे की सूचना कृषि विभाग को देनी होगी। वहीं विभाग ने अधिकारियों व बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में फसल खराबे का सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत असामयिक वर्षा से फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। प्रभावित काश्तकार बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घण्टे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल पर देनी होगी। जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को भी इसकी सूचना देना जरूरी है।