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मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना: दुर्घटना में मौत पर 10 लाख रुपए बीमा कवर

अब मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना होगा। इसके अंतर्गत पहले की तरह ही 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। अब इसके दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन थ्रेसर, कुट्टी व आरा मशीन तथा ग्लाइंडर से होने वाली दुर्घटनाओं को भी ले लिया गया है।

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Insurance cover of Rs 10 lakh in case of death in accident

जयपुर। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बाद अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम भी बदल दिया है। इस योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना होगा। इसके अंतर्गत पहले की तरह ही 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। अब इसके दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन थ्रेसर, कुट्टी व आरा मशीन तथा ग्लाइंडर से होने वाली दुर्घटनाओं को भी ले लिया गया है।

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना व राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल परिवारों के साथ ही पांचों विद्युत कंपनियों के विद्युतकर्मियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने एक मई 2022 को दुर्घटना बीमा योजना शुरू की।

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने पर पांच लाख रुपए और एक से अधिक व्यक्तियों की मौत पर दस लाख रुपए बीमित परिवार को दिए जाएंगे। दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख को क्षति पहुंचने पर डेढ़ से तीन लाख रुपए मिल सकेंगे।

योजना में स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक घटना व ऑपरेशन से संबंधित मामलों, युद्ध, हत्या, आत्महत्या, शराब पीने व प्रसव के दौरान मौत के मामलों में इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।