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Jaipur News: थानाधिकारी खुद बनीं बोगस ग्राहक, कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार का किया भंडाफोड़

Jaipur illegal hookah bar : राजधानी जयपुर में रेस्टोरेंट और कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

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Jaipur illegal hookah bar

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजधानी जयपुर में रेस्टोरेंट और कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने मंगलवार रात एक डिकॉय ऑपरेशन के जरिए गौतम मार्ग स्थित ‘शाशा कैफे’ में चल रही अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया।

वैशाली नगर थानाधिकारी आरती सिंह ने खुद बोगस ग्राहक बनकर मंगलवार रात गौतम मार्ग स्थित 'शाशा कैफे' में चल रही अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। दबिश के दौरान कैफे की 12 टेबलों पर 24 लोग हुक्का पीते मिले, जिनसे कोटपा एक्ट के तहत कुल 4800 रुपए जुर्माना वसूला गया।

जांच में सामने आया कि कैफे संचालकों ने नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर रखी थी। न तो परिसर में धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगाए गए थे और न ही अलग से कोई निर्धारित स्मोकिंग जोन बनाया गया था। पुलिस ने मौके से मैनेजर मुकेश उर्फ विराट निवासी मथुरा और जितेंद्र सिंह जाटव निवासी करौली को गिरफ्तार किया है। वहां से 12 हुक्के, चिलम, पाइप और फ्लेवर के 14 डिब्बे जब्त किए गए।

डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया कि क्लब संचालक सीसीटीवी और डबल-डोर सिक्योरिटी के जरिए पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए अब 'डिकॉय ऑपरेशन' का सहारा लिया जा रहा है।

पुलिस के डिकॉय में पकड़ा था हुक्का बार

गौरतलब है कि वैशाली नगर पुलिस ने एक दिन पहले मंगलवार को गांधीपथ स्थित बर्लिन रेस्टोरेंट में दबिश देकर वहां संचालित हो रहे हुक्का बार का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मौके पर हुक्का पीते मिले पांच ग्राहकों पर आर्थिक दंड लगाया गया। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में हुक्के, चिलम, पाइप और विभिन्न फ्लेवर के तंबाकू उत्पाद बरामद किए थे।

थानाधिकारी आरती सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार (22) मूल रूप से रेनवाल का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का पिलाया जा रहा है, जिस पर एक टीम को बोगस ग्राहक बनाकर अंदर भेजा गया, जैसे ही अवैध गतिविधि की पुष्टि हुई, पुलिस बल ने धावा बोल दिया। वहां मौजूद पांच लोगों से कोटपा एक्ट के तहत प्रति व्यक्ति 200 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला था।

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