
फाइल फोटो पत्रिका
Garh Ganesh Temple Jaipur : राजस्थान हाईकोर्ट के यथास्थिति का आदेश वापस लेकर याचिका निस्तारित कर देने से फिलहाल गढ़ गणेश मंदिर के लिए रोपवे निर्माण का रास्ता खुल गया। न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत और कलक्टर के 1 मई, 2024 के आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता व एक अन्य पक्ष ने गढ़ गणेश मंदिर जयपुर तक रोपवे निर्माण के लिए आवेदन किया। वहीं मंदिर ट्रस्ट को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से स्वीकृति देने को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई। उसका निस्तारण नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश देने पर कलक्टर ने 1 मई, 2024 को याचिकाकर्ता की आपत्तियों के संबंध में आदेश जारी कर दिया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में रोप-वे निर्माण का कार्य अन्य को दिए जाने को चुनौती दी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल, अधिवक्ता अभि गोयल व अन्य ने कलक्टर के आदेश के खिलाफ अपील का वैकल्पिक प्रावधान होने के आधार पर याचिका का विरोध किया।
Published on:
12 Mar 2026 10:12 am
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