1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Garh Ganesh Temple Jaipur : जयपुर की जनता के लिए अच्छी न्यूज, गढ़ गणेश मंदिर के लिए रोपवे निर्माण का रास्ता खुला

Garh Ganesh Temple Jaipur : राजस्थान हाईकोर्ट के यथास्थिति का आदेश वापस लेकर याचिका निस्तारित कर देने से फिलहाल गढ़ गणेश मंदिर के लिए रोपवे निर्माण का रास्ता खुल गया।

less than 1 minute read
Google source verification
CEO प्रभार बदलने पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं...(photo-patrika)

CEO प्रभार बदलने पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं...(photo-patrika)

Garh Ganesh Temple Jaipur : राजस्थान हाईकोर्ट के यथास्थिति का आदेश वापस लेकर याचिका निस्तारित कर देने से फिलहाल गढ़ गणेश मंदिर के लिए रोपवे निर्माण का रास्ता खुल गया। न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत और कलक्टर के 1 मई, 2024 के आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता व एक अन्य पक्ष ने गढ़ गणेश मंदिर जयपुर तक रोपवे निर्माण के लिए आवेदन किया। वहीं मंदिर ट्रस्ट को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से स्वीकृति देने को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई। उसका निस्तारण नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

याचिका में रोप-वे निर्माण का कार्य अन्य को देने को थी चुनौती

राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश देने पर कलक्टर ने 1 मई, 2024 को याचिकाकर्ता की आपत्तियों के संबंध में आदेश जारी कर दिया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में रोप-वे निर्माण का कार्य अन्य को दिए जाने को चुनौती दी।

याचिका का किया था विरोध

अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल, अधिवक्ता अभि गोयल व अन्य ने कलक्टर के आदेश के खिलाफ अपील का वैकल्पिक प्रावधान होने के आधार पर याचिका का विरोध किया।