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Jaipur RTO : आरटीओ जयपुर की वाहन स्वामियों को कड़ी चेतावनी, विशेष जांच में पकड़े जाने पर लगेगा 5 गुना जुर्माना

Jaipur RTO : आरटीओ जयपुर ने वाहन स्वामियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा- एक अप्रेल के बाद विशेष जांच होगी। जांच पर पकड़े जाने पर अधिकतम पांच गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Jaipur RTO Strict warning to vehicle owners special investigation caught Five times fine

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जयपुर। फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur RTO : क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मोटरयान कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया कर जल्द जमा करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अप्रेल के बाद विशेष जांच और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बकाया मिलने पर मौके पर कार्रवाई होगी।

आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बिना कर जमा किए वाहन का उपयोग करना राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 11 के तहत दोषी पाए जाने पर वार्षिक कर की राशि का न्यूनतम दो गुना से लेकर अधिकतम पांच गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

आरटीओ ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के मामले में बिना कर भुगतान संचालन करना परमिट शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में चालान, वसूली के साथ परमिट, फिटनेस, एनओसी और अन्य सेवाओं पर भी रोक लगाई जा सकती है।

वाहन चालान पर सख्त नियम, 50 फीसद जुर्माना जमा करने पर ही अपील

इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से एक और सख्त नियम लागू हो रहा है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन के कटने वाले चालान को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लागू कर दिया है। अब किसी भी वाहन चालक को चालान के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देने से पहले कुल जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा करानी अनिवार्य हो गई है। बिना यह राशि जमा किए कोर्ट में सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा।

क्या है नया नियम

नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को चालान की राशि अधिक लगती है या चालान को गलत मानता है, तो उसे पहले आधा जुर्माना जमा कराना होगा। इसके बाद ही वह न्यायालय में अपनी बात रख सकेगा।

क्या होगा असर

इस नए नियम के लागू होने के बाद चालान की वसूली में तेजी आने की संभावना है। वाहन चालकों में यातायात नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे केवल गंभीर और वास्तविक मामलों में ही लोग न्यायालय की शरण लेंगे।

तैयारी पूरी, 1 अप्रैल से लागू

यातायात नियमों के उल्लंघन पर कटने वाले चालान को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त नियम लागू किया है। नया प्रावधान एक अप्रेल से लागू कर दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब चालान राशि का 50 फीसदी जुर्माना जमा कराने पर अपील की जा सकेगी।
अनिल पण्ड्या, क्षेत्रीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर