
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)
Kota Student Case: हाईकोर्ट में वाणिज्य संकाय की 12वीं कक्षा की एक छात्रा की उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ की शिकायत पहुंची। कोर्ट ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दिल्ली स्थित मुख्यालय और अजमेर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही, बोर्ड को पाबंद किया कि उत्तर पुस्तिका से जुड़ा रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए।
न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने कोटा निवासी इफराह शेख की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के अकाउंटेंसी विषय में सिर्फ 26 अंक आए, जबकि अन्य विषयों में अच्छे अंक आए।
याचिकाकर्ता ने इस विषय का पुनर्मूल्यांकन कराया, जिसमें सामने आया कि उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर ही उसकी लिखावट थी बाकी पेजों पर लिखावट किसी अन्य की लग रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पेज बदल दिए जाने के कारण कम अंक आए।
ऐसे में मूल उत्तर पुस्तिका की जांच करवाकर संशोधित अंकतालिका जारी की जाए। याचिका में कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया जाए, जिससे किसी अन्य विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं हो।
कोर्ट ने सीबीएसई के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उत्तर पुस्तिका से जुडा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा, वहीं सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी।
Updated on:
19 Jul 2025 12:17 pm
Published on:
19 Jul 2025 12:17 pm
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