
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी Panchayati Raj LDC Bharti 2013 में साक्षरता व सतत् शिक्षा योजना में संविदा में कार्यरत अभ्यर्ती को अन्य विभागों के समान बोनस अंक देने व उनको एलडीसी सीधी भर्ती 2013 प्रक्रिया में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज एलडीसी भर्ती-2013 मामले को लेकर स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद हासिल आरएससीआईटी कम्प्यूटर पात्रता मान्य नहीं होगी। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा के द्वितीय चरण (टाइप टेस्ट) के हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 फीसदी अंक लाना अनिवार्य किया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने हिमांशु खटोलिया व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाओं में कहा गया कि आरपीएससी ने 26 जुलाई 2013 को एलडीसी के सात हजार 568 पदों के लिए भर्ती निकाली।
परीक्षा में 36 फीसदी अंक लाना अनिवार्य
एलडीसी सीधी भर्ती 2013 के द्वितीय चरण में कुल 36 फीसदी अंक नहीं लाने वालों को पात्र मान लिया, हाईकोर्ट पूर्व में ही द्वितीय चरण की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 फीसदी अंक लाने की बाध्यता मान चुका है।
याचिका में आयोग ने पंचायती राज एलडीसी भर्ती के लिए कहा -
2013 में उन अभ्यर्थियों को भी पात्र माना, जिन्होंने आरएससीआईटी कम्प्यूटर पात्रता द्वितीय चरण की परीक्षा के समय हासिल की। याचिका में उन अभ्यर्थियों को पात्र मानने की गुहार की, जिन्होंने कम्प्यूटर पात्रता आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर, 2013 तक हासिल कर ली थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दूसरे चरण के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36 फीसदी अंक लाने के साथ-साथ आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती के पात्र माना है।
तो वहीं राजस्थान में पंचायती राज एलडीसी भर्ती-२०१३ में निकली एलडीसी (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती में मेरिट के आधार चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायलय ने एक सौगात दी है। राजस्थान में पंचायती राज में 2013 लंबे समय से अटकी पड़ी एलडीसी सीधी भर्ती -2013 में अब नई मेरिट तैयार करने लिए सुप्रीम कार्ट ने आदेश दिए है।
Updated on:
06 Oct 2017 10:52 am
Published on:
06 Oct 2017 10:44 am
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