
एआई तस्वीर
जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राज्यभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 असुरक्षित पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण, विक्रय और प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही विभिन्न जिलों के 13 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभामंगला ने बताया कि मई-जून में अलवर, जयपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जालोर, राजसमंद, झुंझुनूं और बीकानेर सहित कई जिलों में लिए गए नमूनों की जांच में कई ब्रांड के घी, नमकीन, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पाद असुरक्षित पाए गए।
यह वीडियो भी देखें
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर महर्षि के अनुसार असुरक्षित घी, पनीर, मावा, नमकीन, पान मसाला और बार-बार उपयोग किए गए कुकिंग ऑयल से फूड पॉइजनिंग, उल्टी-दस्त, लीवर-किडनी डैमेज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग और कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है।
Updated on:
19 Jun 2026 09:15 pm
Published on:
19 Jun 2026 09:06 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
