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राजस्थान के किस जोन में क्या छूट मिलेगी और क्या रहेगा बंद, जानिए

लॉकडाउन की अवधि एक बार और बढ़ा दी गई है। चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा।
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जयपुर। लॉकडाउन की अवधि एक बार और बढ़ा दी गई है। 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है। कुल 733 जिलों को इन तीन अलग-अलग जोन में बांटा गया है। राजस्थान के 33 जिलों में से 8 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन में प्रदेश के 19 जिले हैं। वहीं छह जिलों को ग्रीन जोन में बांटा गया है।

रेड जोन-
जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़।

ऑरेंज जोन-
टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनूं, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चूरू, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, करौली और राजसमंद।

ग्रीन जोन-
बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय किए चार जोन-
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगले 14 दिन के लिए लाॅकडाउन बढ़ाने के दौरान कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ओरेंज जोन और ग्रीन जोन के दायरे तय किए।

कंटेनमेंट जोन-
सबसे ज्यादा संवेदनशील कंटेनमेंट जोन जोन को माना गया है। इस जोन में रेड और आॅरेंज जोन के ऐसे इलाके हैं जहां संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा हो। इनका दायरा संबंधित जिला प्रशासन तय करेगा। इन इलाकों में हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इन इलाकों में बाहरी लोग नहीं आ सकेंगे। केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति हो सकेगी।

रेड जोन-

इन पर प्रतिबंध रहेगा:
साइकिल रिक्शा, आॅटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, नाई की दुकान, स्पा, सैलून, जिले के अंदर या दो जिलों के बीच बस सेवा पर भी प्रतिबंध रहेगा।

इसकी इजाजत रहेगी:
- चार पहिया वाहन में चालक के अलावा एक सवारी बिठा सकेंगे, दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति
- स्पेशल इकनोमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को छूट रहेगी।
- दवा, मेडिकल उपकरण और इनके कच्चे माल, आदि बनाने वाली इकाइयां।
- आवश्यक या सामान्य वस्तुओं की बिक्री हो सकेगी।
- ई कॉमर्श की छूट केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए।
- फूड प्रोसेसिंग और ईंट भट्टों को छूट रहेगी।
- प्राइवेट कंपनी में 33 फीसदी कर्मचारी काम कर सकेंगे।

ऑरेंज जोन-
- चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो सवारी को बैठने की छूट।
- टैक्सी, ओला, उबर, कैब सेवा चालक और एक सवारी।
- स्वीकृत गतिविधियों के लिए जिले के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही।
- दो पहिया वाहन पर पीछे भी सवारी बैठाने की छूट।
- शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी।

ग्रीन जोन-
- दो पहिया वाहन पर दो लोग बैठ सकेंगे।
- शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी।
- जो सर्विस पहले से मिल रही है। वे जारी रहेंगी। फैक्ट्रिया और दुकानें खुल सकेंगी।
- बसें 50 प्रतिशत क्षमता तक सवारी बिठा सकेंगी। डिपो में भी 50 प्रतिशत क्षमता तक ही लोग रहेंगे।
- ग्रीन जोन में केवल उन गतिविधियों पर रोक रहेगी। जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध रखा गया है।

सभी जोन में रोक-
हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम।