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25 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, अब मिलेगा 863.50 रुपए का

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) के सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती से मना करने के बाद, दूसरे दिन ही सरकारी तेल कंपनियों ( oil companies ) ने घरेलू गैस सिलेंडर ( domestic gas cylinder ) के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए। इस बार 25 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है।

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Cooking Gas Cylinder Price in rajasthan today

gas cylinder

जयपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती से मना करने के बाद, दूसरे दिन ही सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए। इस बार 25 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। बीते आठ महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर 168 रुपए महंगा हो चुका है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ का कहना है कि अभी तक 14.20 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम 838.50 रुपए था, जो 25 रुपये की बढ़ोत्तरी के बाद 863.50 रुपए हो गया है। इस साल जनवरी में सिलेंडर की कीमत 707 रुपए के आसपास थी, जो आठ महीने में बढ़कर 863.50 रुपए हो गई है। नई दर मंगलवार से लागू होगी। एक अगस्त को ही व्यावसायिक सिलेंडर पर 72.50 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई थी। अभी सब्सिडी कितनी खाते में पहुंचेगी यह तय नहीं है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर 1644.50 रुपए में उपलब्ध होगा।

सरकार 12 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देती है
सरकार एक साल में प्रत्येक गैस कनेक्शन के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है। ग्राहक को हर सिलेंडर पर सब्सिडी समेत कीमत चुकानी होती है। बाद में सब्सिडी का पैसा खाते में वापस आ जाता है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदना होता है।

मुफ्त में मिले सिलेंडर का भी इस्तेमाल नहीं
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 में 88 फीसदी घरों का कहना था कि एलजीपी कनेक्शन का इस्तेमाल न करने की वजह इसका महंगा पडऩा है। 2018 में ये तादाद बस एक फीसदी घटकर 87 फीसदी रह गई। यानि महंगा होने की वजह से मुफ्त में मिले सिलेंडर का भी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे।

रसोई गैस पर 5 और कमर्शियल पर 18 फीसदी जीएसटी
रसोई गैस पर 5 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है, जिसमें 2.5 फीसदी केन्द्र के खाते में और 2.5 फीसदी राज्य के खाते में जाते है। यानि 19.20 रुपए केन्द्र और राज्य के खाते में प्रति सिलेंडर जाते है। कमर्शियल गैस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है, जिसमें 9 फीसदी केन्द्र के खाते में और 9 फीसदी राज्य के खाते में जाते है। यानि 124.70 रुपए केन्द्र और राज्य के खाते में प्रति सिलेंडर जाते है।