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भजनलाल कैबिनेट ने खोला पिटारा: युवाओं, रिटायर्ड कर्मचारियों, शिक्षकों, दिव्यांगजनों को मिली ये बड़ी खुशखबरी

Bhajanlal Cabinet: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। इसमें कई फैसले किए गए।

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bhajanlal sharma

File Photo

Rajasthan Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। इसमें कई फैसले किए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सशर्त भूमि आवंटन की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। इसके अलावा युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए राज्य कौशल नीति को मंजूरी दी गई।

नीति के अनुसार औद्योगिक मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण देकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। आईटीआई को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें नए कोर्स, मॉड्यूल और उद्योगों के साथ ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी।

कॅरियर सेंटर स्थापित होंगे

संभागीय मुख्यालयों में मॉडल कॅरियर सेंटर स्थापित कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार किया जाएगा। स्थानीय औद्योगिक क्लस्टरों के पास कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति

दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह सभी विभागों, कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं और राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले संस्थानों में लागू होगी। विशेष योग्यजनों को यथासंभव रोटेशनल ट्रांसफर से मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण अथवा पदोन्नति पर विशेष योग्यजन कार्मिकों एवं ऐसे कार्मिकों, जो गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के माता-पिता हैं उन्हें वरीयता विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रेच्युटी लाभ 1 जनवरी 2024 से देय होगा

राज्य बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा को पूरा करते हुए अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप ही एक जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ देय होगा। इस निर्णय से जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्य कार्मिक लाभान्वित होंगे और राजकोष पर 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

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प्राध्यापक अब कहलाएंगे सहायक आचार्य

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 (आरवीआरईएस) के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के पदनाम प्राध्यापक के स्थान पर अब सहायक आचार्य, सह-आचार्य एवं आचार्य होंगे। वर्ष 2007 में समाप्त हो चुके जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग से जुड़े राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980 को विलोपित किया जाएगा।

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन

सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सशर्त भूमि आवंटन की स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई। जैसलमेर के ग्राम नया लूणा कलां, फलौदी जिले के ग्राम नोख में, बीकानेर जिले के ग्राम केलां, ग्राम कालासर एवं सवाईसर में भूमि आवंटित की जाएगी। इसी तरह उदयपुर जिले ग्राम खेरोदा में 63.98 हेक्टेयर भूमि 765 के.वी. सब स्टेशन ऋषभदेव की स्थापना के लिए आवंटित की जाएगी।

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