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Rajasthan Politics: नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नेता हनुमान बेनीवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए जयपुर के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास (B7) और ज्योतिनगर के विधायक फ्लैट को खाली करने के नोटिस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जज समीर जैन ने यह महत्वपूर्ण स्टे ऑर्डर जारी किया।
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और संपदा अधिकारी से जवाब तलब किया है कि राजस्थान में कितने विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और अन्य नेता सरकारी आवासों का लाभ ले रहे हैं।
हनुमान बेनीवाल पर जयपुर के ज्योतिनगर में विधायक फ्लैट और जालूपुरा में विधायक बंगले पर कब्जा रखने का आरोप है। राज्य सरकार ने बेनीवाल को 1 जुलाई 2025 को पहला नोटिस जारी कर इन आवासों को खाली करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चार और नोटिस भेजे गए, लेकिन बेनीवाल ने आवास खाली नहीं किया।
सांसद बेनीवाल ने इन नोटिसों को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका में दावा किया गया कि संपदा विभाग नियमों का पालन किए बिना जल्दबाजी में कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने नोटिस को अनुचित और अपमानजनक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट के जज समीर जैन ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न केवल नोटिस पर स्टे दिया, बल्कि सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। कोर्ट ने मुख्य सचिव और संपदा अधिकारी से पूछा है कि राजस्थान में कितने विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और अन्य नेता सरकारी आवासों और सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मामला सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और नियमों के पालन से जुड़ा है। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है, जिसके बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।
बताते चलें कि इस मामले के चलते हनुमान बेनीवाल के साथ-साथ सरकार ने पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल पर भी कार्रवाई की है। इन दोनों पूर्व विधायकों की विधायक पेंशन नियम तोड़ने के आरोप में रोक दी गई है। हालांकि, हनुमान बेनीवाल को सांसद के रूप में वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके चलते उनकी स्थिति पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है।
Updated on:
16 Sept 2025 03:36 pm
Published on:
16 Sept 2025 03:33 pm
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