
जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर जिले में अब तक 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। गिव अप अभियान के तहत सरकार ऐसे लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने का मौका दे रही है। 28 फरवरी 2025 तक यदि अपात्र व्यक्ति स्वयं आवेदन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, निजी चौपहिया वाहन धारक एवं 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ जिला रसद अधिकारी ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 66 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 81 अपात्र लाभार्थियों सहित अब तक कुल 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने आवेदन करवाया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसंबर, 2024 से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। पूर्व में उक्त अभियान की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित थी परन्तु वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उक्त अवधि को 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये जाने के लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है।
Updated on:
21 Feb 2025 09:34 pm
Published on:
21 Feb 2025 09:30 pm
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