
Rajasthan New Excise Policy: जयपुर। राजस्थान में नई आबकारी नीति लागू हो गई। पहली बार एक साथ चार साल (2025-29) के लिए नीति जारी की गई है। सभी 7665 दुकानें नई नीति के तहत संचालित होंगी। एयरपोर्ट पर भी शराब दुकानें खोलने का पहली बार प्रावधान किया गया है। लेकिन यहां दुकानों का आवंटन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की अनुशंसा पर किया जाएगा।
एयरपोर्ट पर मॉडल शॉप खोलने व बंद करने का समय भी प्राधिकरण की ओर से तय किया जाएगा। इसके अलावा एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार भी खोले जा सकेंगे। फैक्टरी आउटलेट पर भी शराब लाइसेंस लिया जा सकेगा। नई नीति के प्रावधानों के तहत वित्त विभाग ने मंगलवार को राजस्थान आबकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर कई अधिसूचनाएं जारी कीं।
राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। यह नीति राज्य सरकार ने दो माह पहले जारी कर दी थी। उसी के तहत दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। इसमें मौजूदा दुकान संचालकों को ही पहले नवीनीकरण का अवसर दिया गया था। जिन्होंने दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया, उनकी नीलामी की गई है।
अब तक होटल बार खोलने के लिए 20 कमरे परिसर में होना जरूरी था, जिसे अब घटाकर 10 दिया गया है। इससे अब छोटे होटलों में भी बार खुल सकेंगे। होटल बार लाइसेंस के आवेदन में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार खोला जा सकेगा। विभिन्न तरह के आबकारी शुल्क की दरों में भी संशोधन किए गए हैं।
Updated on:
02 Apr 2025 08:58 am
Published on:
02 Apr 2025 07:01 am
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