27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Panchayati Raj Chunav 2020: तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग ने की घोषणा- यहां देखें पूरा कार्यक्रम

Panchayati Raj Chunav 2020: Election Programme Schedule: 9 हज़ार 171 पंचायत चुनाव इस बार तीन चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण के लिए मतदान 17 जनवरी को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 22 जनवरी और तीसरे चरण का चुनाव 29 जनवरी को होगा।

2 min read
Google source verification
Panchayati Raj Chunav 2020: Election Programme Schedule

जयपुर।

प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तरीकों ( Rajasthan Panchayati Raj Chunav 2020 Election Programme ) का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन विभाग ( rajasthan election commission ) के आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी ( Model Code Of Conduct ) हो गई है।

निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 9 हज़ार 171 पंचायत चुनाव इस बार तीन चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण के लिए मतदान 17 जनवरी को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 22 जनवरी और तीसरे चरण का चुनाव 29 जनवरी को होगा।

पंचायत चुनाव कार्यक्रम की ये हैं ख़ास बातें


- 9171 पंचायतों में तीन चरणों में होंगे चुनाव, 17, 22 और 29 जनवरी को होंगे चुनाव

- चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होगी।

- 18, 23 और 30 जनवरी को उप सरपंच के चुनाव करवाए जाएंगे।

- पहले चरण में 3 हज़ार 691 पंचायतों में 36 हज़ार 47 पंच चुने जाएंगे।

- पहले चरण के लिए लोक सूचना 7 जनवरी को जारी होगी, नामांकन 8 जनवरी को 10.30 से 4.30 बजे तक होंगे, 9 जनवरी को हो सकेगी नाम वापसी, 17 जनवरी को वोटिंग, फिर मतगणना होगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद उप सरपंच का चुनाव 23 जनवरी को किया जाएगा।

- दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 11 जनवरी को जारी होगी, नामांकन 13 जनवरी को सुबह 10.30 से 4.30 बजे तक, नामांकन जांच 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक होगी। मतदान और मतगणना 22 जनवरी को जाएगी।

- तीसरे चरण में अधिसूचना 18 जनवरी को जारी होगी। नामांकन 20 जनवरी 10.30 बजे से 4.30 बजे तक, नामांकन जांच 21 जनवरी को, नाम वापसी 21 जनवरी दोपहर 3 बजे तक, मतदान 29 जनवरी को और फिर मतगणना होगी।


चुनाव लड़ने की अधिकतम सीमा तय

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू करने के साथ ही आदेश जारी कर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य के लिए ड़ेढ लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार रुपए और सरपंच के लिए 50 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है।

अब किसी को नहीं मिलेगी ‘बोतल’

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में इस बार 'बोतल' का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पहले ही परिपत्र जारी कर दिया था। इसमें 'बोतल' के निशान को चुनाव चिन्ह की सूची से हटा दिया गया था। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बोतल चुनाव चिन्ह पूर्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आवंटित है। इसी चुनाव चिन्ह से सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इससे पहले सरपंच चुनाव में दिए जाने वाले चिन्हों की सूची में बोतल का चिन्ह 40 वें नंम्बर पर था।

ये मिलेंगे चुनाव चिन्ह
चुनावों में खड़े होने वाले सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए आयोग ने चुनाव चिन्ह तय किये हैं। आयोग के अनुसार गैस का चूल्हा, बल्लेबाज, कांच का गिलास, कोट, कप-प्लेट, चारपाई, फुटबॉल, बल्ला, कान की बालियां, फोन का चार्जर, अलमारी, गुब्बारा, ब्रुश, बिजली का खम्भा, कैमरा, लैटर बॉक्स, अंगूठी, माचिस की डिब्बी, वायलिन, छड़ी, बाल्टी, बैटरी टार्च, डीजल पम्प, केतली, हारमोनियम, स्टूल, मेज, आरी, टेलिफोन, सिटी, ट्रैक्टर चलाता किसान, प्रेशर कूकर, कैंची, गैस सिलेण्डर, कुआं, सिलाई मशीन, डोली, ब्रिफकेस, प्रेस, टेलीविजन, ऑटोरिक्शा आदि चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे।