
राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
दक ने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब आगामी 30 जून अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 महीने, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि गत 31 मार्च निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
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उन्होंने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाए जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपए का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें दो प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता।
Published on:
01 Apr 2025 08:02 pm
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