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चौथे दिन भी कोर्ट आदेश बेअसर, शहर में दो दिन और जहर घोलने की छूट

परिवहन विभाग ने तीन दिन बाद भी आदेश नहीं किए जारी
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Black marketing of kerosene

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जयपुर। हाईकोर्ट के आदेश देने पर भी परिवहन विभाग फिलहाल आॅन लाइन प्रदूषण जांच में विलंब होने पर वसूली जा रही पेनल्टी पर रोक लगाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट के आदेश जारी होने के तीन दिन बाद भी विभाग की ओर से इस बारे में कोई अधिकृत सूचना जारी नहीं हुई वहीं ई मित्र काउंटरों पर पेनल्टी जमा करने से इंकार करने पर वाहन मालिकों के काम भी अटक गए हैं। आॅन लाइन प्रदूषण जांच का सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली कंपनी रील के अधिकारियों ने परिवहन विभाग की ओर से कोई निर्देश मिलने से इंकार किया है।


गौरतलब है कि बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आॅन लाइन प्रदूषण जांच में विलंब के कारण वसूली जा रही पेनल्टी पर रोक लगाते हुए विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया था। कोर्ट के आदेश जारी होने तीन दिन बीतने पर भी विभाग ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की और आदेशों का विधिक परीक्षण कराने का हवाला देकर अफसरों ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रम वाली रील कंपनी के अधिकारियों ने भी परिवहन विभाग से निर्देश मिलने से इंकार किया है। प्रभारी हरजोत सिंह ने बताया कि फिलहाल विभाग से निर्देश मिलने के बाद भी सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा।


अगले दो दिन कार्यालय अवकाश है और ऐसे में पेनल्टी वसूली पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ऐसे में वाहनों की प्रदूषण जांच का काम भी अगले दो दिन तक ठप रहने का अंदेशा है।ऐसे में मानों खुद परिवहन विभाग ही शहर में वाहन चालकों को जहर घोलने का खुला आमंत्रण देता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ई मित्र काउंटरों पर प्रदूषण विलंब पेनल्टी जमा करने से इंकार करने पर परिवहन कार्यालयों में वाहनों रजिस्ट्रेशन, टांसफर, फिटनेस जांच जैसे काम भी अटके हुए हैं।