
जयपुर।
पॉलीथीन मिलने पर अब सरकार जुर्माना 10 गुना करने के साथ ही सारी सम्पत्ति सील करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए राजस्थान नगर पालिका एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार स्वीकृति के लिए स्वायत्त शासन मंत्री के पास भेजा है। इसके तहत प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर न्यूनतम जुर्माना 100 रुपए से 1 हजार रुपए और अधिकतम 10 हजार रुपए होगा। इसी माह हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने पॉलीथीन उपयोग पर गहरी नाराजगी जताई थी। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी रिपोर्ट मांग ली। कार्रवाई के आंकड़े जुटाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी 191 निकायों से तत्काल रिपोर्ट मांगी है।
यह है प्रावधान
राजस्थान नगर पालिका एक्ट, 2009 के तहत पॉलीथीन का उपयोग करने पर जुर्माने से लेकर कारावास तक है। जुर्माना राशि 100 रुपए से 1 हजार रुपए तक है। जुर्माना राशि बढ़ाने पर यह 50 रुपए प्रतिदिन ली जा सकती है।
यह है प्रस्तावित
न्यूनतम जुर्माना राशि 1 हजार और अधिकतम 10 हजार रुपए की जाए। इसके अलावा जहां पॉलीथीन जब्त की जाए, उस पूरी सम्पत्ति को सील करने का अधिकार मिल जाए। अभी तक केवल पॉलीथीन को ही जब्त कर उस जगह या कमरे को सील किया जाता है।
अभी अवैध तरीके से वसूली
जयपुर नगर निगम अभी पॉलीथीन जब्ती व जुर्माना के तहत व्यापारियों से 3 हजार रुपए तक वसूल रहा है। जबकि, इतनी जुर्माना राशि लेने का तो अभी प्रावधान ही नहीं है। इसके बावजूद व्यापारियों को डराते हुए मनमानी राशि वसूली जा रही है। हालांकि, पॉलीथीन का उपयोग करने से कई व्यापारी भी बाज नहीं आ रहे हैं।
फैक्ट फाइल
—4943 किलो पॉलीथीन जब्त की पिछले तेरह माह में नगर निगम ने
—4226 किलो जब्ती कार्रवाई 2017—18 में हुई
—717 किलो जब्ती कार्रवाई 2018—19 में की
—8 जोन स्तर पर हुई जब्ती की कार्रवाई
नगर निगम स्तर पर पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई
जोन——वर्ष 2017-18 ——— वर्ष 2018-19
हवामहल जोन पूर्व—220— 150
हवामहल पश्चिम—756— 154
आमेर—250— 150
मोतीडूंगरी—65— 07
सांगानेर—574— 45
मानसरोवर—320— 43
सिविल लाइन्स—1150— 20
विद्याधर नगर—891— 148
(किलो में है)
Published on:
10 May 2018 10:44 am

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