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प्रशासन शहरों के संग अभियान कल से, चार जिलों में नहीं लगेंगे शिविर

प्रदेश की गहलोत सरकार का सबसे बड़ा प्रशासन शहरों के संग अभियान शनिवार से शुरू हो रहा है। गांधी जयंती पर शुरू हो रहे इस अभियान में पहले दिन एक लाख और पूरे अभियान में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है।

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जयपुर

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Umesh Sharma

Oct 01, 2021

प्रशासन शहरों के संग अभियान कल से, चार जिलों में नहीं लगेंगे शिविर

प्रशासन शहरों के संग अभियान कल से, चार जिलों में नहीं लगेंगे शिविर

जयपुर।

प्रदेश की गहलोत सरकार का सबसे बड़ा प्रशासन शहरों के संग अभियान शनिवार से शुरू हो रहा है। गांधी जयंती पर शुरू हो रहे इस अभियान में पहले दिन एक लाख और पूरे अभियान में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है।

अभियान का राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11.30 बजे होगा। इसमें पांच परिवारों को पट्टा दिया जाएगा। जयपुर के 22 गोदाम क्षेत्र से मुख्यमंत्री के निवास तक बैंडबाजा के साथ इन परिवारों को ले जाया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री के हाथ से इन्हें पट्‌टा दिलवाया जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव की वजह से धौलपुर और अलवर तथा उप चुनाव की वजह से प्रतापगढ़ और उदयपुर में आचार-संहिता के चलते फिलहाल शिविरों को स्थगित रखा गया है।

अभियान से वोटरों को साधने की जुगत

यह अभियान अनूठा अभियान माना जा रहा है, जिसमें आॅनलाइन आवेदन लिए गए हैं। यही नहीं सरकार ने हर भूखंडधारी को पट्टा देने के लिए रियायतों का पिटारा खोल दिया है। पुरानी आबादी में दो तरह के पट्टे से लेकर सरकारी नोटिस को भी पट्टा देने का दस्तावेज माना गया है। यही नहीं अभियान के जरिए सरकार सीधे वोटर से कनेक्ट होगी। इसे 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि सरकार ने पूरा फोकस इस अभियान पर कर रखा है।

ये काम होंगे अभियान में

अभियान के दौरान बरसों से नियमन का इंतजार कर रहे कॉलोनियों का नियमन कर इनमें रहने वाले लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। खासकर कृषि भूमि पर बिना अनुमति बसी कॉलोनियां, स्टेट ग्रान्ट एक्ट, सर्वेधारी कच्ची बस्तियों में बसे मकान, 99 साल की लीज वालों को फ्री-होल्ड का पट्टा, पहले जारी पट्टे जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई उन पट्‌टों को वापस वैलिड करके उनकी रजिस्ट्री करना, नाम हस्तान्तरण, पुर्नगठन, उप-विभाजन, भू-उपयोग परिवर्तन के बाद पट्टे देने का काम अभियान में किया जाएगा।

सरकार ने दी ये छूट

—बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी में 100 फीसदी छूट
—मकानों का बकाया हाउस टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में 100 और मूल राशि में 50 फीसदी की छूट।
—मकान और दुकानों का बकाया यूडी टैक् जमा करवाने पर ब्याज, पेनल्टी में 100 फीसदी की छूट
—हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी या विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी—ए के मकानों की बकाया किश्त या पैसा एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी में 100 फीसदी की छूट।