
जयपुर। जयपुर महानगर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या-12 ने दुष्यंत शर्मा की हत्या कर शव ट्रॉली बैग में बंद कर फेंकने के मामले में प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को फिरौती मांगकर हत्या करने का आरोप सुनाया है।
कोर्ट ने तीनों के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए हैं। अपर लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि 3 मई 2018 को आरोपियों ने दुष्यंत शर्मा का अपहरण कर उसके परिजनों से फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को ट्रॉली बैग में बंद कर फेंक दिया गया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ फिरौती, अपहरण व हत्या से जुड़ी धाराओं में चालान पेश किया है।
कोर्ट ने इन धाराओं में अपराध बनना मानते हुए प्रिया सेठ व साथियों को आरोप सुनाए। पीडि़त परिवार के अधिवक्ता संदीप लुहाडि़या ने कहा कि आरोपी आदतन अपराधी हैं, इन पर अपहरण कर फिरौती मांगने, हत्या करने व अपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय कर सजा दी जाए। कोर्ट ने साक्ष्य के लिए 26 नवम्बर 2018 की तारीख तय की है।
Published on:
26 Oct 2018 09:11 am
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