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राजस्थान में RPS नहीं बन पा रहे IPS, SI से ASP बने वरिष्ठ अधिकारियों के अधीनस्थ काम कर रहे RPS

सुपर टाइम एवं हायर सुपर टाइम स्केल के अधिकारियों के पदनाम परिवर्तित कर पुलिस अधीक्षक और वर्तमान में पदस्थापित पुलिस अधीक्षकों का पद नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक करने का सुझाव दिया गया था।

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देवेन्द्र शर्मा ‘शास्त्री’

पुलिस के जवानों के वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर मेस के बहिष्कार से सरकार के काम खड़े कर दिए हैं, वहीं पदोन्नति और पदस्थापन को लेकर भी आरपीएस अधिकारियों में असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। कई अधिकारियों का कहना है कि इस वजह के पीछे आरपीएस की सेवा छह से 25 वर्ष होने के पर भी पदनाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ही है। इसके अलावा एसआइ से एएसपी बने अधिकारी वरिष्ठ और उस समय से एएसपी अब कनिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

सभी स्केल के लिए अलग-अलग पद निर्धारित है, लेकिन राजनीतिक दखल के चलते पदस्थापन में इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस विसंगति को ठीक व पदनाम परिवर्तन को लेकर आरपीएस एसोसिएशन की ओर से कई बार सरकार को अवगत करवाया गया। लेकिन मामला बैठकों तक ही सीमित रहा। गृह विभाग की ओर से गठित पुलिस अधिकारियों की समिति ने इस पर विचार करने के बाद दो वर्ष पहले सिफारिश की थी, लेकिन यह मामला अभी तक कागज से बाहर नहीं आ पाया है।

कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था है। राजस्थान में भी वरिष्ठता के आधार पर पदनाम तय किया जा सकता है। इसमें कोई कानूनी की अड़चन भी नहीं है। इससे वरिष्ठ आरपीएस अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा।

  • कपिल गर्ग, पूर्व पुलिस महानिदेशक

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यह सुझाया गया समाधान

इसलिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को श्रृंखलाओं के अनुरूप वर्गीकृत कर पदनाम देने का सुझाव आरपीएस एसोसिएशन की ओर से सरकार को दिया गया था। सुपर टाइम एवं हायर सुपर टाइम स्केल के अधिकारियों के पदनाम परिवर्तित कर पुलिस अधीक्षक और वर्तमान में पदस्थापित पुलिस अधीक्षकों का पद नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक करने का सुझाव दिया गया था। इस प्रकिया में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भर भी नहीं आएगा।

इन जिलों में वरिष्ठ पद पर जूनियर अधिकारी

सूत्रों के अनुसार वर्तमान में अजमेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, भिवाड़ी, राजसमंद, सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर, हनुमानगढ़ आदि में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के रूप में तैनात अधिकारी राजस्थान पुलिस सेवा की सीनियर स्केल या सलेक्शन स्केल के अधिकारी हैं, जबकि यह पद सुपर टाइम स्केल के लिए अधिसूचित है। सरकार की ओर से इन पदों पर वरिष्ठ अधिकारी लगाने का प्रावधान है।

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