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राजस्थान में फायर एनओसी की प्रक्रिया में बदलाव, नई गाइडलाइन जारी, थर्ड पार्टी एजेंसी को सौंपी जिम्मेदारी

Rajasthan News : राजस्थान में अब फायर एनओसी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने भवनों की अग्निशमन व्यवस्था की जांच के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों को अधिकृत कर दिया है।

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Rajasthan Changes Fire NOC Process New Guidelines issued responsibility handed over to third party agency

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan News : राजस्थान में अब फायर एनओसी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने भवनों की अग्निशमन व्यवस्था की जांच के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों को अधिकृत कर दिया है। ये एजेंसियां संबंधित इमारतों में फायर सेटी उपकरणों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगी और उसी आधार पर नगरीय निकाय एनओसी जारी करेंगे। हालांकि, गलत रिपोर्ट की आशंका पर निकाय खुद भी जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसियों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता और शर्तें तय की गई हैं।

यह है बदलाव…

1- अब निजी एजेंसियां करेंगी फायर ऑडिट
फायर उपकरणों की जांच और सर्टिफिकेट का जिमा अब निजी, लाइसेंसशुदा एजेंसियों को सौंपा गया है।
2- एनओसी से पहले सर्टिफिकेट अनिवार्य
इमारत में तय मानकों के अनुसार सुरक्षा उपकरण लगे हैं या नहीं, इसकी जांच एजेंसी करेगी। उसके सर्टिफिकेट के बाद ही नगर निगम, नगर पालिका फायर एनओसी जारी करेगी।
3- लाइसेंस के बिना कोई कार्य नहीं
कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था बिना विभागीय लाइसेंस के न तो फायर ऑडिट कर सकेगी, न इंस्टॉलेशन और न ही सर्टिफिकेट जारी करेगी।

गलत सर्टिफिकेट पर होगी सख्त कार्रवाई

राजस्थान सरकार फायर एनओसी लेकर सख्त है। यदि कोई एजेंसी फायर सेफ्टी के मापदंडों की अनदेखी कर गलत सर्टिफिकेट जारी करती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है या निरीक्षण में सहयोग नहीं देती, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। एजेंसियां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। शुरुआत में एक वर्ष के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकेगा।