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कांस्टेबल और ड्राइवर भर्ती: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश, सभी आवेदकों को दी जाए आयु सीमा में छूट

कांस्टेबल और ड्राइवर भर्ती के लिए प्रत्येक आवेदक को आयु सीमा में छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने केा मजबूर करने पर नाराजगी जताई है।

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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस में कांस्टेबल और ड्राइवर भर्ती के लिए प्रत्येक आवेदक को आयु सीमा में छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने केा मजबूर करने पर नाराजगी जताई है।

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने सभी आवेदकों को बिना कोर्ट आए ऑफ-लाइन फार्म भरने की छूट दी है। कोर्ट ने डीजीपी को आयु सीमा में छूट के लिए 23 सितंबर, 2008 की अधिसूचना के अनुसार 15 दिन में निर्णय करने और इसके बाद आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने पर भी फैसला करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल सरकार ने 18 अक्टूबर,2017 के विज्ञापन के जरिए कांस्टेबल और ड्राइवर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। सरकार की 23 सितंबर,2008 की अधिसूचना के अनुसार पिछले तीन भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं होने पर आवेदकों को तीन साल तक की आयु सीमा में छूट दी जाती है।

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करीब दो दर्जन से ज्यादा याचिकाओं में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस विभाग आयु सीमा में छूट नहीं दे रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में कोर्ट बहुत मामलों में अभ्यावेदन देने के आदेश करता रहा है लेकिन,सरकार समझ रही है कि आयु सीमा में छूट के लिए प्रत्येक आवेदक को अलग-अलग व्यक्तिगत अभ्यावेदन देना होगा।

इसी लिए आवेदन फार्म में एक अलग कॉलम भी जोड़ा है। कोर्ट का कहना है कि पुलिस विभाग के इस रवैए से हाईकोर्ट में मुकदमों का अंबार लग रहा है और कोर्ट को हर मामले में व्यक्तिगत आदेश देने पड़ रहे हैं।

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