
जयपुर। भजनलाल सरकार की ओर से 9 नए जिले समाप्त करने के मामले मे आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा व अन्य की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सरकार की ओर से जारी की गई 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका में कहा गया है कि गंगापुर सिटी को जिला का दर्जा निर्धारित मापदंड के तहत दिया गया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिलों को लेकर राजनीति शुरू हुई थी। गंगापुर सिटी से जिला का दर्जा समाप्त करने के पीछे भी राजनैतिक द्वैषता के चलते ही कई जिलों को निरस्त ना रही। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी आरोप लगा चुके हैं कि अगर दूरी के आधार पर जिले निरस्त किए हैं तो डीग जिले को समाप्त क्यों नहीं किया गया। डीग की दूरी तो भरतपुर से महज 38 किलोमीटर है।
सरकार ने पहले से कर रखी है कोर्ट में तैयारी…
भजनलाल सरकार ने जिला निरस्त किए जाने के बाद हाई कोर्ट में केविएट पेश की थी। इस कैविएट का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में कोई याचिका लगाए तो कोर्ट सरकार के पक्ष को सुने बिना कोई फैसला ना दें। चूंकि सरकार के नुमाइंदों को पता था कि कोई ना कोई व्यक्ति इसे कोर्ट में ले जा सकता है। ऐसे पूरी तैयारी के साथ केविएट दाखिल कर दी गई थी। जब रामकेश मीणा और अन्य की याचिका स्वीकार होगी तो सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा।
Updated on:
13 Jan 2025 10:24 am
Published on:
13 Jan 2025 10:24 am
