
सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Facility : राजस्थान में ई-पंजीयन के नियम लागू होने से अब दस्तावेजों की रजिस्ट्री ऑनलाइन कराई जा सकेगी। इससे जहां 24 घंटे रजिस्ट्री हो सकेगी, वहीं कहीं से कराई जा सकेगी। रजिस्ट्री के लिए समय का स्लॉट भी ऑनलाइन बुक कराया जा सकेगा। रजिस्ट्री व्यक्ति को ई-मेल पर मिलेगी, वहीं भू राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव के लिए एक कॉपी तहसीलदार कार्यालय भी जाएगी।
वित्त विभाग ने पंजीयन संबंधी कानून में किए गए संशोधनों को मंगलवार से लागू कर दिया, वहीं राजस्थान ई-पंजीयन नियमों को भी मंगलवार से लागू कर दिया। नियमों में ई-पंजीयन से संबंधित शब्दों की व्याख्या की गई है। इन नियमों के लागू होने के साथ ही अब पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रहेगी। दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर पंजीयन विभाग आपत्ति भी ऑनलाइन भी बता देगा। रजिस्ट्री मंजूर होने पर उसे संबंधित व्यक्ति के ई-मेल पर भेज दिया जाएगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्री वाले दस्तावेज पर वेरिफिकेशन का ग्रीन टिक होगा, जिससे उसके असली होने की पहचान की जा सकेगी। इसके अलावा तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड से भी रजिस्ट्रीशुदा भूमि की सत्यता का सत्यापन किया जा सकेगा।
आम धारणा बन चुकी है कि पंजीयन कार्यालयों में रिश्वतखोरी का चलन है, ई-पंजीयन की व्यवस्था से इस धारणा को भी बदला जा सकेगा। इसके अलावा रिकॉर्ड भी सब ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे रिकॉर्ड की ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी। अब छुट्टी के दिन या रात को भी रजिस्ट्री हो सकेगी।
Updated on:
03 Dec 2025 07:22 am
Published on:
03 Dec 2025 07:22 am
