
फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : जयपुर डिस्कॉम के फील्ड इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कोड-2003 के साथ ही अब डिस्कॉम प्रबंधन के बनाए कार्य दक्षता के मापदंड-2021 (एसओपी) की ही पालना नहीं कर रहे हैं। एसओपी के अनुसार बिजली तंत्र के रख-रखाव के लिए पूर्व निर्धारित बिजली बंद की सूचना 24 घंटे पहले उपभोक्ता को देना जरूरी है। लेकिन यह सूचना उनको बिजली बंद होने से महज कुछ घंटे पहले ही मिल रही है।
बिजली उपभोक्ताओं को आंख खुलते ही समाचार पत्रों में पढ़कर बिजली बंद होने की जानकारी मिलती है। ऐसे में घरों में तीन से चार घंटे अंधेरा हो जाता है। उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब सुबह बच्चों के स्कूल जाने के समय बिजली गुल हो जाए। उधर, बाजारों में भी व्यापार प्रभावित होता है।
केन्द्र सरकार के उपभोक्ता अधिकार नियम-2020 के अनुसार बिना सूचना के बिजली बंद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने वाले उपभोक्ता के लिए प्रतिदिन 500 रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान है। वहीं सहायक अभियंता कार्यालय में क्षतिपूर्ति दावा आवेदन प्रपत्र भी उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।
1- 24 घंटे पहले एसएमएस-ईमेल के जरिये उपभोक्ता को सूचना देना।
2- डिस्कॉम की वेबसाइट पर भी बिजली बंद की सूचना अपलोड करना जरूरी।
3- पूर्व निर्धारित शटडाउन 7 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, शाम 6 बजे बाद हर हाल में सप्लाई शुरू करनी होगी।
4- पूर्व निर्धारित बिजली बंद मंगलवार-शुक्रवार को ही होगी।
बिजली बंद की सूचना हमें सुबह मिलती है। अगर नियमों में 24 घंटे पहले सूचना देने का प्रावधान है तो उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए इंजीनियर नियमों का पालन करें। अभी सुबह आंख खुलती है तब पता चलता है कि आज चार घंटे बिजली बंद रहेगी।
नारायण सिंह, अध्यक्ष, श्रीराम कॉलोनी विकास समिति, सोढाला
एसओपी में प्रावधान है कि पूर्व निर्धारित बिजली बंद की सूचना 24 घंटे पहले उपभोक्ताओं को मोबाइल मैसेज और ई-मेल पर दी जाए। सुविधा को जल्द शुरू करने के लिए आइटी टीम से बात चल रही है।
दीप्ति माथुर, अधीक्षण अभियंता, कॉमर्शियल, जयपुर डिस्कॉम
Published on:
10 Jul 2025 09:24 am
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