
जयपुर। राजस्थान सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी अवकाश लेकर निजी दौरे पर विदेश जा सकेंगे। सरकार ने सक्षम प्राधिकारी को अवकाश देने और विदेश दौरे पर जाने की नियुक्ति देने का अधिकार दिया है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर अवकाश की अनुमति ले सकते हैं।
राज्य कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव देवाशीष पृष्टि ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस आदेश का फायदा बोर्ड-निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ही विदेश दौरे पर जाने की अनुमति मिलती थी। इसके लिए सरकार में उच्च स्तर पर आवेदन करना पड़ता था।
आपदा प्रबंधन या कानून व्यवस्था के मद्देनजर संवेदनशील पदों पर तैनात कलक्टर-एसपी, पुलिस आयुक्त, सचिवालय में प्रभारी सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
कर्मचारी विदेश दौरे के दौरान किसी सेवा या व्यवसाय में शामिल नहीं होगा।
सरकारी रिकॉर्ड और सूचनाओं की गोपनीयता रखनी होगी।
कर्मचारी किसी विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करना चाहता है तो उसे कैडर नियंत्रण प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी होगी
कर्मचारी विदेश दौरे से लौटने के बाद अवकाश स्वीकृत प्राधिकरण को सूचित करेगा।
Published on:
09 Oct 2024 08:47 pm
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