
जयपुर। राज्य में सरकार साढ़े सात लाख से अधिक अवधिपार फसली ऋण किसानों को फसली ऋण देगी। इसको लेकर सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि वर्ष 2018 एवं 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानहित में लिए फैसले से प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि यहां वर्ष 2018 एवं 2019 में हुई ऋण माफी में ऐसे किसान जिनकी ओर 5 हजार रूपए से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था और वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था। ऐसे किसानों को फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था। जिससे उन्हें परेशानी हो रही थी।
राज्य सरकार ने खरीफ 2021 फसली चक्र से अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुए फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय किया है। इससे अब प्रदेश के सभी किसान अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण के दायरे में आए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों को राशि 25 हजार रूपए या उसकी साख सीमा जो भी कम हों। उसके आधार पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
Published on:
04 Jun 2021 09:01 pm
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