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राजस्थान में शादी की उम्र पर बड़ा फैसला, अब इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर मिलेगी 100% की छूट

सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बाल विवाह रोकने के लिए शादी की उम्र तय की गई। एयरोस्पेस, डिफेन्स और सेमीकंडक्टर नीतियों को मंजूरी मिली, जिससे निवेश और रोजगार बढ़ेंगे।

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जयपुर

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Arvind Rao

Jan 22, 2026

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)
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CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

जयपुर: सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान के भविष्य को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए। सामाजिक सुधारों से लेकर औद्योगिक क्रांति तक, सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर मास्टरस्ट्रोक खेला है।

बैठक में बाल विवाह रोकने के लिए नियमों में बदलाव, प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति और डिफेंस सेक्टर में भारी निवेश को आकर्षित करने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों का सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, युवाओं के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कैबिनेट के वे 5 बड़े फैसले जो राजस्थान की सूरत बदल सकते हैं।

बाल विवाह पर कड़ा प्रहार: नियमों में बड़ा बदलाव

राजस्थान सरकार ने सामाजिक बुराई 'बाल विवाह' को जड़ से खत्म करने की दिशा में सख्त कदम उठाया है। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

नई परिभाषा: अब बालक की परिभाषा को 'बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006' के अनुरूप अपडेट किया गया है।
आयु सीमा: स्पष्ट किया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा।

प्रभाव: सरकारी सेवा में रहते हुए या सामाजिक स्तर पर इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर अब कानूनी शिकंजा और कड़ा होगा।

राजस्थान बनेगा डिफेंस हब: एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2024

  • राजस्थान को हथियारों और एयरोस्पेस उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने 'राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेन्स पॉलिसी' को हरी झंडी दे दी है।
  • भारी सब्सिडी: इस नीति के तहत निवेशकों को 7 साल तक 75% राज्य कर (SGST) का पुनर्भरण मिलेगा।
  • बिजली और जमीन पर छूट: डिफेंस उद्योगों को 7 साल तक बिजली शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी और भू-रूपांतरण शुल्क में भी भारी रियायत दी जाएगी।
  • MRO सेंटर: विमानों के रखरखाव और मरम्मत (MRO) के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे हजारों युवाओं को तकनीकी रोजगार मिलेगा।

प्रदेश की पहली 'सेमीकंडक्टर पॉलिसी' को मंजूरी

  • दुनियाभर में चिप और सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च कर दी है।
  • यह नीति 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के साथ मिलकर काम करेगी।
  • राज्य सरकार सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाले उद्योगों को बिजली शुल्क में शत-प्रतिशत छूट और भूमि रूपांतरण में बड़ी राहत प्रदान करेगी।
  • इससे राजस्थान हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल मैप पर मजबूती से उभरेगा।

'अशांत क्षेत्र' विधेयक: संपत्ति और निवासियों की सुरक्षा

  • कैबिनेट ने अचल संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है।
  • विशेष अधिकार: सरकार अब विशेष परिस्थितियों में कुछ इलाकों को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकेगी।
  • सुरक्षा: ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले स्थायी निवासियों की संपत्तियों और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन बनाए रखना और संपत्तियों की जबरन खरीद-फरोख्त या अवांछित गतिविधियों को रोकना है।

RPSC के ढांचे में बदलाव: प्रशासनिक सुधार

  • राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सेवा नियम 1991 में संशोधन किया गया है।
  • अब उप सचिव (परीक्षा) और परीक्षा नियंत्रक जैसे अलग-अलग पदों को एकीकृत कर केवल 'उप सचिव' पदनाम दिया जाएगा।
  • पदोन्नति के लिए सहायक सचिव और निजी सचिव संवर्ग का अनुपात 10:1 तय किया गया है। इससे आयोग के भीतर प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इन फैसलों से साफ है कि सरकार 'सोशल रिफॉर्म' और 'इंडस्ट्रियल ग्रोथ' के बीच संतुलन बनाना चाहती है। जहां एक ओर बाल विवाह पर सख्ती से सामाजिक ढांचा मजबूत होगा, वहीं सेमीकंडक्टर और डिफेंस पॉलिसी से राजस्थान में अरबों रुपये के निवेश और लाखों नौकरियों का रास्ता साफ होगा।