
Food Security Scheme Update : राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में कई अपात्र लोग भी शामिल हैं। जिस वजह से पात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहे है। इस लिए राजस्थान सरकार ने ऐसे अपात्रों लोगों को मौका दिया है कि वह गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छापूवर्क अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा लें। जिससे उनके साथ सम्मानपूवर्क व्यवहार हो सके। गिव अप अभियान के सिर्फ 4 दिन बाकी है। 28 फरवरी को अंतिम डेट है।
गिव अप अभियान में 28 फरवरी तक अपात्र व्यक्ति का खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नाम हटाने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद अगर कोई अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची नहीं हटाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1 मार्च के बाद कोई अपात्र व्यक्ति अगर चिह्नित किया जाता है तो उस पर वसूली की कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति की ओर से उपभोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा पर वसूली होगी। इस वसूली की गणना 27 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार होगी। इसके बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार की जाएगी। इसकी वसूली कार्मिक के मासिक वेतन से की जाएगी।
1- परिवार में आयकर दाता।
2- परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी। 3- एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय।
4- परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर आदि जीविकोर्पाजन में इस्तेमाल वाहन को छोड़कर) हो।
Updated on:
25 Feb 2025 02:17 pm
Published on:
25 Feb 2025 02:17 pm
