
Rajasthan News : राजस्थान की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन व परिसीमन की कार्रवाई पूरी होने पर चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। अदालती कार्यवाही का समय पूरा होने के कारण सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई दो सप्ताह टाल दी। राज्य सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा कि पंचायतों व नगरपालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में अधिसूचना जारी हो गई। यह प्रक्रिया मई-जून तक चलेगी। उसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किए जाएंगे।
दरअसल, गिर्राज सिंह व अन्य की PLI में पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार व चुनाव आयोग से पूछा था कि वे चुनाव कार्यक्रम पेश कर बताए कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे? याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पंचायतों के साल 2025 में होने वाले चुनावों को स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगा दिया है।
नोटिफिकेशन में चुनाव कराने की कोई सीमा तय नहीं है, जबकि नियमानुसार न तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और न ही उनमें प्रशासक लगाए जा सकते हैं। जबकि राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित कर न केवल निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाया, बल्कि उन्हें वित्तीय अधिकार भी दे दिए।
Published on:
08 Apr 2025 10:58 am

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