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रेलवे का नया नियम, ट्रेन में तय वजन से अधिक सामान ले जाने पर लगेगा भारी जुर्माना

Indian Railways : रेलवे का नया नियम। ट्रेन में अब फ्लाइट जैसी सख्ती। ट्रेन में तय वजन से ज्यादा सामान होने पर भारी जुर्माना लगेगा। इतना ही ले जा सकेंगे लगेज। जानें कितना देना होगा जुर्माना।

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Indian Railways New Rule Train Prescribed Weight Carrying More Luggage imposed Heavy Fine

Indian Railways : गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त सामान (लगेज) लेकर यात्रा करने वालों पर सख्ती करने का फैसला लिया है। अब यदि कोई यात्री रेलवे की ओर से तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर सफर करता है और उसे बुक नहीं कराता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना सामान्य किराए से डेढ़ गुना तक ज्यादा हो सकता है।

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उठाया कदम

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है। यात्रियों को तय वजन से दस किलो तक अधिक ले जाने का मार्जिन भी दिया गया है।

…तो लगेज बुक करना होगा

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी यात्री को तय वजन से अधिक लगेज लेकर यात्रा करनी है तो उसे स्टेशन पर लगेज बुक कराना होगा। इसके लिए रेलवे ने विशेष काउंटर भी बनाए हैं। यदि कोई यात्री बिना बुकिंग के तय सीमा से ज्यादा वजन लेकर पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना देना होगा।

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हर श्रेणी के कोच में लगेज ले जाने की सीमा तय

कोच - अधिकतम वजन

फर्स्ट एसी - 70 किलो
सेकंड एसी - 50 किलो
थर्ड एसी - 40 किलो
स्लीपर - 40 किलो
जनरल (टू एस) - 35 किलो।

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