
पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी करीब 450 याचिकाओं पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार 15 अप्रेल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक सभी जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाए, ताकि चुनाव समय पर करवाने में कोई बाधा नहीं आए।
कोर्ट ने कहा कि परिसीमन की कार्यवाही को आगे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चुनावों में देरी को लेकर कहा कि पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव समय पर होना आवश्यक है।
गौरतलब है कि गुरुवार को स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि एसआइआर शुरू हो गया है। पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव कराना वैधानिक रूप से संभव नहीं है। यह प्रक्रिया फरवरी तक चलेगी। इसके बाद स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
मंत्री का कहना था कि चुनाव ड्यूटी के लिए सबसे ज्यादा स्टाफ और संसाधन शिक्षा विभाग से मिलते हैं। ऐसे में परीक्षा अवधि में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव अब मई में ही होना संभव लग रहा है।
Updated on:
14 Nov 2025 03:32 pm
Published on:
14 Nov 2025 03:29 pm
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