
फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व सामाजिक न्याय मंत्रालय, एफएसएसएआई तथा राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख आबकारी सचिव व आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रदेश में बिक रही शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य संबंधी सचित्र वैधानिक चेतावनी क्यों नहीं दी जा रही है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने अवनीन्द्र मिश्रा की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के लेबल पर वैधानिक चेतावनी प्रकाशित करने का प्रावधान है, लेकिन शराब की बोतलों पर इसकी पालना नहीं की जाती।
हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकांश शराब पीने वाले लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं। ऐसे में शराब की बोतल पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी सचित्र और स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। इसके अभाव में शराब के सेवन से गंभीर बीमारी होने की जानकारी नहीं मिल पाती है।
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Updated on:
16 Jan 2026 09:41 am
Published on:
16 Jan 2026 09:41 am
