
Jaipur News : राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद पुलिस विभाग में 30 साल से लांगरी पद पर कार्यरत कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही, इस मामले में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को 25 हजार रुपए के जमानती वारंट से 27 मई को तलब किया है।
Summoned Former DGP : न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने देवकरण की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी टोंक आरएसी में 27 जून 1994 से लांगरी पद पर कार्यरत है, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण ने 15 नवंबर 2021 को मंत्रालयिक कर्मचारी संवर्ग में एलडीसी पद पर पदोन्नति का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को न्यायाधिकरण के आदेश की दो महीने में पालना करने का आदेश दिया। इसके बावजूद उसे पदोन्नति नहीं दी गई और अवमानना याचिका पर नोटिस तामील होने के बावजूद राज्य सरकार व पुलिस विभाग की ओर से कोई उपस्थित भी नहीं हुआ।
Published on:
01 Mar 2024 10:02 am
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