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REET का परिणाम होगा जारी, नियुक्ति पर रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 ( लेवल-1) के तहत चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट दे दी है।
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Reet exam

परीक्षा के बाद केन्द्र से बाहर आते हुए परीक्षार्थी।

जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 ( लेवल-1) के तहत चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट दे दी है, लेकिन नियुक्तियां अभी नहीं मिल पाएंगी। अब सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

न्यायाधीश वी एस सिराधना ने महेन्द्र जाटोलिया व अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। यह भर्ती 23 हजार पदों पर होनी है। प्रार्थीपक्ष ने भर्ती परीक्षा में आए 8 प्रश्नों को सवाल उठाया कि इन प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, इसलिए बोनस अंक दिए जाएं।

प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक ने कोर्ट को केवल नियुक्तियां नहीं देने के लिए आश्वस्त किया है, बाकी प्रक्रिया को क्यों रोका जा रहा है? इस पर कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया जारी रखी जाए।

इसके तहत कट ऑफ लिस्ट जारी हो और सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया जाए। जिले आवंटन सहित अन्य प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए, लेकिन नियुक्तियां नहीं दी जाएं।

सीटेट परीक्षा 16 सितंबर को
शिक्षक बनने के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 16 सितंबर को होगी। यह परीक्षा देश के 92 शहरों में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से गुरुवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 19 जुलाई होगी और 21 जुलाई को साढ़े तीन बजे तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी। बाईस जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा।