5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Illegal Building Demolished: जयपुर में अवैध निर्माणों पर चलेंगे बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश जारी

Jaipur News: राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के चारदीवारी इलाके में अवैध निर्माणों को 2 महीने में ध्वस्त करने का आदेश दिया है और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification
Bulldozers demolished houses

Photo- Patrika Network (File Photo)

Rajasthan High Court Order: राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज को चारदीवारी की सभी अवैध निर्माण 2 महीने के भीतर ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी तब तक हेरिटेज विभाग को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी।

अधिकारियों की लापरवाही पर दे दिए ये निर्देश

कोर्ट ने खासतौर पर हवा महल जोन के उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों की भी आलोचना की। अधिकारियों ने नियम तोड़ने वालों को ‘फाइनल नोटिस’ जारी किया था लेकिन इसके बाद 6 महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए है।

ऐसे में नगर निगम को आदेश दिया गया है कि वे तुरंत अवैध निर्माणों को ध्वस्त करें और अगले 2 महीनों में इस कार्रवाई को पूरी करें।

ये उठाए मुद्दे

इस याचिका को संजय जोशी ने दायर किया था। याचिका में बताया गया था कि चारदीवारी की पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ा जा रहा है और उनकी जगह बिना नियमों का पालन किए नए निर्माण किए जा रहे हैं। इन निर्माणों में पार्किंग नियम, स्थानीय कानून और 2022 के सिटी बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन हो रहा है।


बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग