राजस्थान में नई टाउनशिप में बच्चों के लिए खेल मैदान अनिवार्य
Rajasthan New Townships : राजस्थान के शहरों में अब हरियाणा की तर्ज पर फेज वाइज डवलपमेंट ही होगा। यानि शहर के चिह्नित इलाकों में ही टाउनशिप लाई जा सकेगी। इस क्षेत्र के 75 प्रतिशत एरिया का ले आउट प्लान मंजूर होने के बाद ही अगले क्षेत्र टाउनशिप डवलपमेंट के लिए खोला जाएगा। यानि, बेतरतीब टाउनशिप बसाने की अनुमति नहीं होगी। 2 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी टाउनशिप में खेल के मैदान के लिए कम से कम 3 प्रतिशत जगह छोड़ना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने नई टाउनशिप नीति का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें यह प्रावधान किए गए हैं।
ड्राफ्ट पर आमजन से सुझाव मांगे गए हैं। जयपुर में न्यूनतम 40 हेक्टेयर, अजमेर बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, शाहजहांपुर-नीमराणा- बहरोड़, भिवाड़ी, अलवर व भीलवाड़ा में 20 हेक्टेयर जमीन पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप लाने की अनुमति होगी। अन्य शहरों में न्यूनतम 10 हेक्टेयर की बाध्यता प्रस्तावित की गई है।
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नई टाउनशिप नीति के तहत नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होगा। यह कमेटी टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समीक्षा को लेकर बड़े फैसले ले सकेगी। कमेटी में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग के सचिव शामिल होंगे। साथ ही डवलपर एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि को भी लिया जाएगा।
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Updated on:
28 Jun 2024 05:05 pm
Published on:
28 Jun 2024 01:59 pm
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