
Jaipur News जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने विज्ञापन वाले कैरी बैग के 9 रुपए वसूलने पर छह हजार पांच सौ रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही कैरी बैग के लिए वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। आयोग अध्यक्ष सूबे सिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा ने जसवंत शर्मा के परिवाद पर यह आदेश दिया।
अधिवक्ता राजकुमार टोंगावत ने कहा कि परिवादी 16 जून 2019 को कपड़े खरीदने जयपुर के एक शॉपर्स स्टॉप गया, जहां उसने 5111 रुपए के बिल का भुगतान किया। इसमें कैरी बैग के 9 रुपए शामिल थे, जबकि उस बैग पर शॉपर्स स्टॉप का विज्ञापन था। परिवादी ने बैग लौटाते हुए 9 रुपए वापस मांगे, जो उसे नहीं लौटाए गए। परिवाद में इसे सेवा दोष बताते हुए मानसिक संताप के तौर पर क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की गई।
विक्रेता की ओर से अधिवक्ता आलोक जैन ने कहा कि परिवादी के कैरी बैग मांगने पर उसका चार्ज होने की जानकारी दी गई। परिवादी ने स्वेच्छा से कैरी बैग लिया, इसलिए यह सेवा दोष का मामला नहीं है। दोनों पक्ष सुनने के बाद आयोग ने कैरी बैग के लिए उपभोक्ता से वसूली करने को गलत माना।
Published on:
29 Sept 2024 08:25 am
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